अंतरराष्ट्रीय कुरान समाचार एजेंसी (IQNA) ने «The News»के अनुसार बताया कि "खैबर पख्तूनख्वा" राज्य के शैक्षिक संगठनों ने कहा है कि सभी प्राथमिक और माध्यमिक सार्वजनिक और निजी स्कूलों में पवित्र कुरान की शिक्षा अनिवार्य किया जाएग़ा।
खैबर पख्तूनख्वा के शिक्षा विभाग के अधिकारी की नोटिस में कहा गया है: कि पहले से पांचवें तक केराअते कुरआन और छठे से दसवें तक कुरआन का अनुवाद बताया जाएग़ा।
यह कुरआन पाठ्यक्रम अगले सेमेस्टर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इस्लाम के वोह सबक जो कुरान और पैगंबर की शिक्षाओं में आए हैं सभी पाकिस्तानी नागरिकों को सिखाया जाना चाहिए।
पाकिस्तान के देश भर के स्कूलों में कुरआनी शिक्षा कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लिया ग़या था और धीरे-धीरे सभी राज्यों में जारी किया जाएग़ा